1984 सिख दंगा : कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्र कैद
1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई। उन पर आपराधिक साजिश और दंगा भड़काने का आरोप है। इस मामले में उन्हें निचली अदालत से राहत मिली थी। कोर्ट ने सज्जन को 31 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सज्जन के अलावा तीन दोषियों की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है।
अभियोजन के वकील एचएस फूलका और अकाली नेता मानजिंदर सिंह सिरसा ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। हालांकि, उन्होंने कहा कि सज्जन और जगदीश टाइटलर को मौत की सजा मिलने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने गांधी परिवार को भी कोर्ट में खींचने और जेल पहुंचाने की बात कही।