दिवाली पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला , 8 से 10 बजे तक ही उड़ा सकेंगे पटाखें I Fire Crackers Diwali
सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है. पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है. लेकिन कोर्ट ने ऑनलाइन फटाके बिक्री पर रोक लगा दी है. त्यौहार में पटाखे फोड़ने के लिए कोर्ट ने समय निर्धारित किया है. कोर्ट ने कहा कि पटाखे का इस्तमाल सिर्फ रात 8 बजे से 10 बजे तक ही किया जाएगा. अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ग्रीन पटाखे (कम प्रदूषण वाले पटाखे) बनाने की अनुमति दी जाए. सिर्फ लाइसेंस धारक ही बेचे.” आपको बता दें कि इस मामले कि सुनवाई जस्टिस एके सिकरी और जस्टिस भूषण कर रहे थे. उन्होंने इस मामले कि सुनवाई 28 अगस्त को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था.