सबरीमाला मंदिर के दरवाज़े महिलाओं के लिए खुले , सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट केरल के सबरीमाला मंदिर में 10-50 साल की उम्र की महिलाओं के प्रवेश पर रोक को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शुक्रवार को अपना फैसला सुना दिया. अदालत ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दे दी है. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने आठ दिनों तक चली सुनवाई के बाद एक अगस्त को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
जस्टिस मिश्रा, जस्टिस आर एफ नरीमन, जस्टिस ए एम खानविलकर, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदू मल्होत्रा की पीठ ने पहले कहा था कि महिलाओं को प्रवेश से अलग रखने पर रोक लगाने वाले संवैधानिक प्रावधान का 'उज्ज्वल लोकतंत्र' में 'कुछ मूल्य' हैं.